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*पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर के शिकायत पर केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को स्मरण पत्र जारी करते हुए दर्री ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक परसाभाटा तक की सड़क निर्माण में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग के संबंध में लिया गया संज्ञान,तत्कालीन कलेक्टर अजीत कुमार बसंत के द्वारा बालकों को निजी लाभ दिलाने के उद्देश्य से 26 करोड रुपए स्वीकृत कर टेंडर की प्रक्रिया जारी कर दी गई है*

*पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर के शिकायत पर केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को स्मरण पत्र जारी करते हुए दर्री ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक परसाभाटा तक की सड़क निर्माण में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग के संबंध में लिया गया संज्ञान।*

भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने दर्री ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक परसाभाटा बालको तक की सड़क में तत्कालीन कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा बालकों को निजी लाभ दिलाने के उद्देश्य से डीएमएफ फंड से कार्य स्वीकृत किया गया है जबकि वह सड़क बालकों का है इसलिए उसकी देखरेख मरम्मत व निर्माण की जवाबदारी बालकों की है जिसे बालकों के सीएसआर फंड से सड़क निर्माण करना चाहिए लेकिन उसे सड़क के लिए डीएमएप फंड से लगभग 26 करोड रुपए स्वीकृत कर टेंडर की प्रक्रिया जारी कर दी गई है जबकि इस सड़क पर केंद्र सरकार ने पूर्व में भी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र जारी किया था मुख्य सचिव के द्वारा जांच हो पाती उसके पूर्व ही तत्कालीन कलेक्टर को जानकारी मिल की इस मार्ग की सड़क का शिकायत भारत सरकार में हो चुका है तो उन्होंने अपने स्थानांतरण के पूर्व ही आनन-फानन में लोक निर्माण विभाग को टेंडर की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है जिसकी जानकारी होते ही ननकी राम कंवर ने केंद्र सरकार को पुन: पत्र लिखकर अवगत कराये है। केंद्र सरकार ने ननकी राम कंवर के पत्र पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन विकासशील को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पत्र में लिखे गए तत्वों के संबंध में जवाब मांग की गई है और जवाब से आवेदक को भी अवगत कराने की बात कही है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के पत्रों पर जांच होती है या फिर उसे राज्य सरकार दरकिनार करती है। ननकी राम कंवर ने अपने पत्रों में यह भी कहा कि
भारत सरकार खान मंत्रालय F.NO.-3/1/2025 – Mines IV शास्त्री भवन नई दिल्ली दि. 18 अगस्त 2025 मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार महानदी भवन नवा रायपुर और भारत सरकार खान मंत्रालय F.NO.-3/1/2025 – Mines IV शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 24 नवंबर 2025 मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार को जारी स्मरण पत्र जारी किया गया था। ननकी राम कंवर जी के द्वारा दिनांक 02/08/2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को लिखित शिकायत दिया गया था। जिनमे बालको कंपनी के द्वारा निर्मित सड़क दर्री डेम से परसाभाटा बालको तक की सड़क निर्माण कार्य को बालको कंपनी को फायदा पहुचाने के उद्देश्य से जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत कर खनिज न्यास मद के राशि का दुरूपयोग कर राशी में भ्रष्टाचार करने की नियत से स्वीकृत किया गया है। जबकि मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को 18 अगस्त 2025 को भारत सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया है एवं 24 नवंबर 2025 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार को पुन: नोटिस जारी हुआ है। इसके बौजुद तत्कालीन कलेक्टर कोरबा श्री अजित वसंत ने उक्त निर्माण कार्य में रूचि लेकर कार्य को स्थानांतरण के पूर्व ही टेंडर प्रक्रिया में डलवा दिया गया है। PWD, Korba Construction of Dhyanchand Chowk to Bajrang Chowk 2- Lane CC Road Length 2.84 Km Value of work: Rs. 25.98 Cr. Bid Security: Rs. 5,00,000/- Document Cost: Not mentioned Bid Start: 04-11-2025 Bid End: 25-11-2025 Tender ID: 178632 टेंडर जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में जाँच करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस तरह भारत सरकार के आदेश निर्देश का अवहेलना तत्कालीन कलेक्टर कोरबा व जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा किया जाना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में अपेक्षा जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए पत्रों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त जारी किये गए टेंडर तत्काल निरस्त करने हेतु निर्देश देते हुए उपरोक्त मार्ग की सड़क को बालको कंपनी के राशि से निर्मित कराया जावे न की जिला खनिज संस्थान न्यास मद जिला कोरबा से उपरोक्त संदर्भित आदेश के बौजुद टेंडर जारी कराने में रूचि रखने वाले अधिकारियो के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। जिस पर अवर सचिव भारत सरकार खान मंत्रालय के द्वारा 13 जनवरी 2026 को श्री विकासशील मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार महानदी भवन मंत्रालय रायपुर को पुन: अनुरोध किया गया है कि एमएमडीआर एक्ट PMKKKY गाइडलाइंस के प्रधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करें एवं की गई कार्यवाही को प्रार्थी एवं इस मंत्रालय को शीघ्रता शीघ्र अवगत कराये। आप देखना होगा कि राज्य सरकार टेंडर की प्रक्रिया निरस्त करती है या केंद्र सरकार के पत्रों की अवहेलना करती है।