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*दीपका पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम वसूलने वालो पर की गई 420 की कार्यवाही ,2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत पर*

*अपराध क्र 415/2024 धारा 420,34 भा द वि*

* दीपका पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम वसूलने वालो पर की गई कार्यवाही।*

* 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत पर*

*नाम आरोपी*
(1) सुमन सिंह राजपूत पिता चेतन सिंह उम्र 32 वर्ष साकिन बसंतपुर थाना कोतवाली जांजगीर चांपा (छ.ग.)
(2) जय सिंह राजपूत पिता चेतन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष साकिन बसंतपुर थाना कोतवाली जांजगीर चांपा (छ

पुलिस अधीक्षक  कोरबा  सिद्धार्थ तिवारी, अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा  यूबीएस चैहान, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री  विमल कुमार पाठक के मार्गदर्शन पर लगातार जुआ, सट्टा, आबकारी एवं नारकोटिक्स एक्ट की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने के परिपालन में थाना प्रभारी दीपका प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में दीपका पुलिस टीम के द्वारा लगातार कठोर कार्यवाही कि जा रही है। इसी क्रम में बाबू का नौकरी लगाने का झांसा देकर 450000.00 रू चार लाख पचास हज़ार रू वसूल करने वाले दो आरोपियों को बिलासपुर और जांजगीर से पकड़ने में दीपका पुलिस कोरबा को सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 07/12/2024 को प्रार्थी संजय दास द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपीया सुमन सिंह द्वारा अपने भाई जय सिंह के साथ मिलकर प्रार्थी और उसके दोस्त का सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 450000.00 रू चार लाख पचास हज़ार रू वसूल लिए है, उक्त रिपोर्ट पर थाना दीपका में अपराध क्रमांक 415/2024 धारा 420,34 भा द वि पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को जांजगीर चांपा और बिलासपुर से गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।