*महिंद्रा थार (क्रमांक CG 12 BJ 5048) जप्त, आरोपी गिरफ्तार,आरोपी ने कॉफी हाउस के सामने गन्ने की दुकान को कई बार टक्कर मारकर तहस-नहस किया,इसके बाद अर्टिगा कार (CG 12 BD 6151) एवं एक एक्टिवा स्कूटी को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त किया,आरोपी वाहन चालक राकेश यादव (पिता – मकरध्वज यादव, उम्र 28 वर्ष) को किया गया गिरफ्तार,मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 40,000 रुपए का चालान किया गया इसकी खुलेआम गुंडागर्दी को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था लोग दहशत में थे पुलिस की तत्परता से आरोपी हुआ गिरफ्तार, आरोपी कोयला व्यवसायिक को गिरफ्तार कर शहर में घुमाया*
*महिंद्रा थार (क्रमांक CG 12 BJ 5048) जप्त, आरोपी गिरफ्तार*
*आरोपी ने गन्ने की दुकान को कई बार टक्कर मारकर तहस-नहस किया।*
*इसके बाद अर्टिगा कार (CG 12 BD 6151) एवं एक एक्टिवा स्कूटी को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त किया।*
*आरोपी वाहन चालक राकेश यादव (पिता – मकरध्वज यादव, उम्र 28 वर्ष) को किया गया गिरफ्तार।*
*मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 40,000 रुपए का चालान किया गया*
घटना का विवरण:
दिनांक 03.02.2025 को प्रार्थी गुरप्रीत सिंह खुराना पिता स्व. स्वरूप सिंह, उम्र 47 वर्ष, निवासी एसएस ग्रीन कॉलोनी, बी टाइप, कोरबा, ने चौकी CSEB में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह टीपी नगर, इंडियन कॉफी हाउस के पास स्थित खुराना मेंस वियर का संचालन करता है।
दिनांक 02.03.2025 की रात्रि 09:15 बजे, दुकान बंद करने के बाद वह बंटी शू पैलेस के पास फुटपाथ पर खड़ा होकर अपनी आंटी से बात कर रहा था। इसी दौरान एक काले रंग की महिंद्रा थार (क्रमांक CG 12 BJ 5048) का चालक तेज गति और लहराते हुए लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था।
आरोपी चालक ने टीपी नगर के पास रवि रंजन की गन्ने की दुकान को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जब रवि रंजन ने घटना का फोटो लेने की कोशिश की, तो आरोपी ने बार-बार गाड़ी से दुकान को टक्कर मारकर पूरी तरह नष्ट कर दिया।
इसके बाद रवि रंजन को जान से मारने के लिए तेज गति से वाहन दौड़ाया, जिससे रवि रंजन जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसे पैर में चोट लग गई।
इसके बाद, आरोपी ने रोड किनारे खड़ी अर्टिगा कार (क्रमांक CG 12 BD 6151) को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर बंटी शू पैलेस के पास खड़ी स्कूटी को भी टक्कर मार दी।
इसके बाद, आरोपी ने प्रार्थी गुरप्रीत सिंह खुराना की ओर गाड़ी तेजी से बढ़ाई और जान से मारने का प्रयास किया। प्रार्थी किसी तरह बचकर गाड़ी के सामने से हटा, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती थी।
आरोपी पर दर्ज धाराएं:
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी राकेश यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 106/2025 के तहत निम्नलिखित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया –
*धारा 110, 324 बीएनएस*
*मोटर वाहन अधिनियम की धारा – 185, 184, 112/183, 179(1), 119, 177, 100, 138/194(1), 130(3), 177*
पुलिस कार्रवाई:
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी वाहन चालक राकेश यादव (पिता – मकरध्वज यादव, उम्र 28 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया तथा महिंद्रा थार (क्रमांक CG 12 BJ 5048) को जप्त कर लिया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।