*लोकमार्ग पर तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंट कर रील बनाने वाले चार स्कारपियों चालकों पर की गई कार्यवाही,एवं वाहनों में सवार बच्चों के पालकों को यातायात नियमो का पालन करने समझाइश दिया गया*
कोरबा,
दिनांक 19.01.2026 को काले रंग की चार स्कारपियों वाहन क्रमांक सीजी 12 बीएस 7298 , सीजी 12 बीएल 3201, सीजी 12 बीएल 7861 , सीजी 12 बीएच 8214 के द्वारा लोकमार्ग बालको से आई.टी.आई चौक कोरबा , कोसाबाडी , सुभाष चौक , निहारिका , घंटाघर , महाराणा प्रताप चौक , सीएसईबी चौक होते हुए महाराजा होटल तक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से स्टंट करते हुए लोगों के जीवन को खतरे में डालकर चला रहे थे एवं उसमें बैठे हुए लोग खिडकी से झांकते हुए हाथ को बाहर निकाल कर मस्ती करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए / गाना बजाते हुए जा रहे थे जिसका विडियों सोशल मिडीया पर वायरल हो रहा था।
उक्त वाहन चालकों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा में *अपराध क्रमांक 56/2026 धारा 281 बीएनएस 184 एम.व्ही.एक्ट* अपराध दर्ज किया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त चारों काले रंग की स्कारपियों वाहनों को जप्त किया गया तथा *जप्त किया गया एवं वाहन चालक पवन यादव निवासी भूलसी डीह, चंद्र कुमार कर्श निवासी एसईसीएल सुभाष ब्लाॅक, रोहित पटेल निवासी चंद्र नगर बरहमपुर, मोहम्मद सहजाद खान निवासी बरहमपुर कोरबा को विधिवत् गिरफ्तार किया गया* तथा वाहनों पर स्टंट करते हुए रिल्स बनाने वाले बच्चों के पालकों को सुरक्षित रूप से वाहनों में बैठने, यातायात नियमो का पालन करने हेतु समझाइश दिया गया।
इस तरह पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी ऐसे स्टंट कर रिल्स बनाने वाले एवं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार निगरानी रखी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई।






