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जनपद सीईओ जीके मिश्रा व बाबू को हाईकोर्ट से मिली जमानत

कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा के सीईओ जीके मिश्रा एवं बाबू सुरेश पांडेय को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट बिलासपुर ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सीईओ मिश्रा और बाबू के खिलाफ सिविल लाइन थाना रामपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर की है।
दिनांक 8.3.2022 को 2,00,000 की राशि सीईओ जीके मिश्रा के खाते में एवं 1,50,000 की राशि सुरेश कुमार पाण्डेय के खाते में अन्तरित की गयी थी। जिन्हें दोनों के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को राशि वापस कर दी गई है। उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जी.के. मिश्रा और सुरेश पांडेय के द्वारा शासकीय राशि को शिकायत करने के पूर्व ही जमा कर दिया गया है। इस तरह से किसी प्रकार का कोई राशि गबन नहीं हुआ है का ठोस तर्क दिया। इस संबंध में दस्तावेज केस-डायरी का हिस्सा है। इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, जिसे देखते हुए हाई कोर्ट ने उनकी दायर जमानत आवेदन को स्वीकार किया है। उन्हें सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर जमानत आवेदन पर जमानत दी गई है। मुकदमे के निपटारे तक उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने आदेशित किया गया है। अग्रिम बेल मिलने से जनपद पंचायत कोरबा के सरपंच एवं जनपद सदस्यों में हर्ष व्याप्त है।