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द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को

कोरबा। नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। डी.एल. कटकवार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने हेतु समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया है।
इसी क्रम में 4 अप्रैल को विद्युत कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली गई। विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में शासन से दिये जाने वाले लाभ की जानकारी दिये जाने हेतु संबंधित विभाग को पक्षकार को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 6 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जिले के समस्त फायनेंस कंपनी के अधिकारियोंं एवं अधिवक्ताओं की बैठक 6 अप्रैल को सायं 5 बजे बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधकों-बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं की बैठक ली जाएगी। जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की ओर से बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते हैं।