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*पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर थाना कोतवाली फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बन कर लोगों को भयादोहन करने वालों के विरुध्द की गयी कार्यवाही*

कोरबा 1.1.2024

अपराध क्रमांक 769/2023 धारा 170, 384, 34 भारतीय दंड विधान

नाम अभियुक्त
1-सुरेंद्र राठौर पिता शत्रुघ्न लाल राठौर उम्र 25 वर्ष साकिन नाराईबोध थाना कुसमुंडा वर्तमान पता न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी खरमोरा कोरबा थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा
2-सुरेंद्र वैष्णव पिता देवदास वैष्णव उम्र 29 वर्ष पता गिधौरी थाना उरगा जिला कोरबा

जब संपत्ति 1- वॉकी-टॉकी 2-नगदी रकम 200 रुपये

प्रार्थी पुरुषोत्तम पटेल पिता जगदीश प्रसाद पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी नगोई बसेरा थाना कटघोरा जिला कोरबा का चौकी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 के शाम 4:00 बजे के आसपास सुरेंद्र वैष्णव एवं सुरेंद्र राठौर नाम का व्यक्ति अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमका कर रकम की मांग कर रहे हैं, जो प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेंद्र शुक्ला के दिशा निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस शिक्षक महोदय कोरबा श्री भूषण ekka के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री अभिनव कांत, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रेमचंद साहू एवं साइबर सेल प्रभारी अजय सोनवानी के नेतृत्व में अधीनस्थ स्टाफ के साथ विशेष टीम तैयार कर उक्त आरोपियों का धर पकड़ किया गया । प्रकरण की विवेचना एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपियां के मेमोरेंडम अनुसार सुरेंद्र वैष्णव से लोगो को भयभीत कर प्राप्त रकम ₹220 तथा आरोपी सुरेंद्र राठौर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नाग वॉकीटॉकी को विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।