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कोटपा अधिनियम के तहत मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में की गई कार्रवाई

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी के निर्देशानुसार डॉ. कुमार पुष्पेश नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. मानसी जायसवाल जिला सलाहकार (एनटीसीपी), सुनील कुमार सांडे ड्रग इंपेक्टर, प्रेमचंद साहू थाना प्रभारी मानिकपुर की संयुक्त टीम के द्वारा मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।


सीएमएचओ ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के 11 जगह कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 चालानी कार्रवाई में 1000 रुपये वसूल किया गया। साथ ही 3 स्थानों पर समझाइश दी गई। इस दौरान आमजनों को कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानों में चस्पा किया गया तथा तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया।