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*भू विस्थापितों ने बंद कराया एसईसीएल सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना कोरबा क्षेत्र के अधिकारियों के कार्यशैली से भू विस्थापित हो रहे हैं मानसिक रूप से परेशान *

भू विस्थापितों ने बंद कराया एसईसीएल सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना कोरबा क्षेत्र के अधिकारियों के कार्यशैली से भू विस्थापित हो रहे हैं मानसिक रूप से परेशान तत्काल समस्या का निराकरण नहीं होने के स्थिति में एसईसीएल प्रबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है

एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रशासन से करवाई गई गलतियों से उपजी ग्राम – राहाडीह स्थित ख.नं. 99 , 100 की समस्या का समाधान बाबत् । विषयान्तर्गत निवेदन है कि हम ग्राम – राहाडीह , तहसील पाली , जिला- कोरबा ( छ 0 ग 0 ) के निवासी है , हमारी पैतृक भूमि ख.नं. 99 , 100 रकबा 3.98 एकड़ में भू – अर्जन से लेकर अब तक किये गये गलतियों , छलकपट एवं चार सौ बीसी का विवरण निम्नानुसार है : गलती क्र . 01 : – ग्राम राहाडीह , तहसील पाली , जिला कोरबा ( छ 0 ग 0 ) के खसरा नं . 99 100 रकबा 3.98 एकड़ के खातेदारों के नाम मोहित , सोहित , सुरीत पिता घनसाय , हीरामति बेवा घनसाय , मानसाय पिता रम्हई गोंड़ का नाम तत्कालीन अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा ग्राम राहाडीह के किसानों को सूचनार्थ हेतु जारी लय तेह मीव पत्र दिनांक 09.02.2005 में अंकित ( दर्ज ) ही नहीं किया गया है । केवल खसरा नं . ही दर्ज है । गलती क्र . 02 : – खसरा नं . 99 , 100 का रकबा 3.98 एकड़ घनसाय , मानसाय के वंशजो की संयुक्त पैतृक भूमि है जिसका मुआवजा चेक राशि काश्तकार मोहित , सोहित , सुरीत पिता धनसाय , हीरामति बेवा धनसाय , मानसाय पिता रम्हई गॉड़ के नाम से जारी किया जाना था जो कि नहीं किया गया । गलती क्र . 03 : – न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -02 पाली , जिला कोरबा ( छ 0 ग 0 ) दिनांक 10/07/2013 को प्रस्तुत तत्कालीन महाप्रबंधक श्री जेड . एच . खान द्वारा लिखित जवाबदावा में खसरा नं . 99 100 ग्राम राहाडीह के जमीन को अर्जन नहीं किया जाना बताया गया है । गलती क्र . 04 – माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रिट याचिका ( एस ) क्रमांक 5163 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2018 के परिपालन में महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.11.2018 की कंडिका 3 में आश्चर्यजनक रीति से प्रार्थिनी को रैखिक वारिस श्रेणी में नहीं आना घोषित करते हुए भू – अर्जन अधिकारी की तरह निर्णय देकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश की घोर अवहेलना की गई गलती क्र . 05 : – प्रशासन के कहने पर यदि ख.नं. 99 100 के खातेदारों के द्वारा एस.ई.सी.एल. सरईपाली परियोजना के लिए अपनी जमीन से होकर कच्चा रास्ता दे दिया गया था और एस.ई.सी.एल. द्वारा उसमें अपना भौतिक कब्जा किया हुआ था तो छ.ग. राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 की कंडिका 11.2.3 का पालन करते हुए संस्थान द्वारा रोजगार के लिए पात्र प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को अर्हता के अनुरूप दिये जाने वाले रोजगार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि बगैर काम के तब तक भुगतान की जानी थी जब तक नियमित रोजगार की व्यवस्था न हो जावें । गलती क्र . 06 : – नौकरी संबंधी नामांकन फाईल सत्यापन में भी मुख्य महाप्रबंधक ( खनन ) भू राजस्व एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र के द्वारा खसरा नं . 99 , 100 रकबा 3.98 एकड़ के काश्तकार मोहित , सोहित , सुरीत पिता धनसाय , हीरामति बेवा धनसाय , मानसाय पिता रम्हई गोंड़ में हीरामति बेवा धनसाय का नाम विलुप्त कर त्रुटि करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) पाली जिला कोरबा ( छ 0 ग 0 ) एवं अपर कलेक्टर कोरबा ( छ 0 ग 0 ) से सत्यापन कराकर फाईल पेडिंग में डाल दिया गया । गलती क्र . 07 : – और अब खसरा नं . 99 में से 100 को अलग कर कंवल सिंह पिता गेंदा के नाम पर प्रशासन से चढ़वा दिया गया ताकि हम परेशान हो सके । जबकि अर्जन के पूर्व खसरा नं . 99 , 100 रकबा 3.98 एकड़ मोहित , सोहित , सुरीत पिता धनसाय , हीरामति बेवा धनसाय , मानसाय पिता रम्हई गोंड़ के नाम पर दर्ज था । 17 वर्षों से एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र एवं प्रशासन द्वारा अभिलेखों में त्रुटि कर समस्या उत्पन्न की जा रही है । अतः निवेदन है कि प्रशासन और एस.ई.सी.एल. के द्वारा संयुक्त रूप से की गई गलतियों को सुधार कर हमें न्याय दिलवाया जावे तब तक हमारे द्वारा अपनी भूमि खसरा नं . 99 , 100 रकबा 3.98 एकड़ पर कृषि कार्य किया जा रहा है । ताकि भूमि अधिग्रहण कानून 1 जनवरी 2014 का पालन हो सके और हमें हमारा अधिकार मिल सके ।

इन सभी जगहों पर ग्रामीणों द्वारा पत्र भेजा गया है उचित कार्रवाई का निर्णय के संबंध में जिससे ग्रामीणों को न्याय मिल सके और मौजा पुनर्वास नौकरी जैसे बुनियादी सुविधा हासिल हो सके जिससे अपने परिवार का का भरण पोषण सही ढंग से कर सकें

(1) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीगढ़ बिलासपुर

( 2 ) माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी , छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

( 3 ) माननीय मुख्यमंत्री महोदय , छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

( 4 ) माननीय सांसद महोदय , लोकसभा क्षेत्र कोरबा ( छ 0 ग 0 )

( 5 ) श्रीमान् संभागायुक्त महोदय , बिलासपुर संभाग बिलासपुर ( छ 0 ग 0 )

( 6 ) श्रीमान् कलेक्टर महोदय , जिला- कोरबा ( छ 0 ग 0 ) महोदय ,

( 7 ) श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) पाली , जिला कोरबा ( छ 0 ग 0 )

( 8 ) श्रीमान् तहसीलदार महोदय , तहसील पाली , जिला कोरबा