*हरदी बाजार पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाईआरोपी के कब्जे से 40 पाव देशी मदिरा बरामद आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*
हरदी बाजार पुलिस के द्वारा अच्छा और सकारात्मक कार्रवाई की गई है वहां सराईसिंगार चौक में गुड्डा ढाबा और हरदी बाजार के बस स्टैंड में दर्रा खाचा मे महेश यादव के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जाती है उस पर भी पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब उसके पास कहां से आया यह भी जांच का विषय है क्योंकि वर्तमान में जिला आबकारी विभाग के अंतर्गत जिले के सभी शराब दुकान संचालित हो रहे हैं शराब की खरीदी सिर्फ शराब दुकान में की जा सकती है और किसी भी स्थान में नहीं तो शराब दलाल और गांव गांव में कोचिया लोगों का अभी भी दबदबा है उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है
*◆निजात अभियान के तहत हरदीबाजार पुलिस की अवैध शराब विक्रेताओं पर लगातार कार्यवाही जारी*
*◆अपराध क्रमांक-360/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम*
*◆शुष्क दिवस पर अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार*
*◆आरोपी के कब्जे से 40 पाव देशी मदिरा बरामद*
*◆आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*
*नाम पता आरोपी:-*
*सुनील कुमार राठौर पिता बैलिस्टर राठौर उम्र 40 वर्ष साकिन दर्राखांचा हरदीबाजार चौकी हरदीबाजार, थाना कुसमुण्डा, जिला कोरबा*
*पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री संतोष सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा,नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह* द्वारा *ऑपरेशन निजात* के तहत गांजा एवं अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चौकी हरदीबाजार क्षेत्र में गांजा, अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में आज दिनांक 15.08.2022 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि कॉलेज चौक हरदीबाजार के पास सुनील राठौर द्वारा अपने ठेला में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाह को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर सुनील राठौर के कब्जे से बोरी में रखी 40 पाव अवैध देशी शराब प्रत्येक 180 एमएल वाली कांच की शीशी में भरी हुई कुल 7.2 लीटर कीमती 3,200/- रूपये बरामद हुई जिसे मौके पर सीलबंद कर गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही की गई जिससे आरोपी का कृत्य धारा सदर 34 (2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के खिलाफ *अपराध क्रमांक 360/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम* कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
*उपरोक्त कार्यवाही में सउनि. प्रदीप यादव, प्रआर. ओमप्रकाष बैस, प्रआर. ओमप्रकाष डिक्सेना, आरक्षक संजय चन्द्रा,कमल कैवर्त,प्रवीण राजवाड़े,मुकेश यादव, प्रफुल्ल साहू, गौकरण श्याम, हेमंत कुर्रे,भीषम नारंग, गौतम पटेल, महिला आरक्षक ममता दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*