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आरटीई अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए 6 मार्च से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

0 कम्प्यूटर-च्वाइस सेंटर के अलावा मोबाइल से भी भर सकेंगे आवेदन
कोरबा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए 6 मार्च से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो जाएगा। नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पालक 10 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जी.पी. भारद्वाज ने बताया कि पालक कम्प्यूटर सेंटर, च्वाइस सेंटर या स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। जिले के निजी स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी स्कूलवार कोरबा जिले की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। पालक अपने बच्चों की भर्ती के लिए पोर्टल में अपने नजदीकी स्कूल का चयन कर सकते हैं। आवेदन में एक से अधिक स्कूल चयन भी किया जा सकता है। आवेदक अधिकतम तीन स्कूल का चयन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ लेने के लिए पालकों से अपने बच्चों का आवेदन करने की अपील की है।