कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के संबंध में जिला पंचायत में कार्यशाला व विधिक जागरूकता कार्यक्रम
कोरबा। छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं सत्येंद्र कुमार साहू अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत भवन के सभागार में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम के संबंध में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त अवसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मीनू त्रिवेदी जोशी डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कोरबा बतौर विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहीं।
कार्यशाला में मीनू जोशी ने उपस्थित महिलाओं को अरलिनों फर्नाडिज बनाम स्टेट ऑफ गोवा के निर्णय के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में जानकारी देते हुए कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आशय स्पष्ट करते हुए यौन उत्पीडन संबंधी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत आप आवेदन कब, कहां और कैसे कर सकते हैं बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया। पीड़ित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिग उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि पीड़ित द्वारा शारीरिक या मानसिक चिकित्सीय उपचार हेतु उपगत चिकित्सा व्यय को कैसे प्राप्त कर सकती है की जानकारी तथा महिलाओं से संबंधित कानून के प्रावधानों को विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम के संबंध में उपस्थित महिलाओं के विभिन्न विधिक सवालों का जवाब दिया।
कार्यक्रम के अंत में रोमेश सिंह प्रतिधारक अधिवक्ता ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु नालसा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया एवं पैरालीगल वॉलिंटियर्स के द्वारा उक्त अधिनियम से संबंधित पाम्पलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला कोरबा, जिला कार्यक्रम संरक्षण अधिकारी कोरबा, कोरबा जिला के आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे।